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Food Safety Rights

Summary: फूड सेफ्टी का अधिकार: शिकायत दर्ज करें FSSAI में

खराब खाने सेहत के लिए खतरनाक है, ऐसे मामलों में FSSAI से तुरंत संपर्क करें और न्याय पाएं।

Food Safety Rights: हम जो कुछ भी खाते हैं, उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। ऐसे में अगर हम मिलावटी, नकली व एक्सपायरी चीजें खाते हैं तो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि चीजें खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी जरूर चेक की जाए। साथ ही अगर कोई दुकानदार मिलावटी चीजें बेच रहा है या किसी रेस्टोरेंट में खराब चीजें ग्राहकों को दी जा रही है, तो इसकी शिकायत की जाए।

भारत में खाने-पीने की चीजों की निगरानी के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) का गठन किया गया है। जिसका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को मिलने वाला खाना साफ, सुरक्षित और नियमों के अनुसार हो। इसलिए हर नागरिक को अपने अधिकारों को जानना जरूरी है, ताकि जब कहीं कोई गलती दिखे तो वह सही जगह इसकी शिकायत कर सकें।

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What is food safety?

फूड सेफ्टी यानी बिना मिलावट वाला खाना, जिसे खाने से सेहत को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। जिसमें साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा गया हो और सही तरीके से तैयार किया गया हो। अगर पैकिंग वाला सामान है तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट साफ-साफ लिखा गया हो।

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When can a customer complain?
  • अगर खाने-पीने की किसी चीज में मिलावट होती है या उसके ऊपर झूठी व गलत जानकारी लिखी होती है, तो ग्राहक इसकी कानूनन कार्रवाई करा सकता है। वह इसकी शिकायत FSSAI या कंज्यूमर फोरम में कर सकता है। शिकायत के बाद दोषी पाए जाने पर दुकानदार या मैन्युफैक्चरर पर जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी हो सकती है।
  • अगर खाने के पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी गई है या जानबूझकर उसे छुपाया या फिर मिटाया गया है, तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकता है। यह लेबलिंग नॉर्म्स के उल्लंघन के अंतर्गत आता है।
  • अगर किसी रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा गंदगी है, किचन में साफ-सफाई नहीं है या फिर हाइजीन की कमी है तो इसकी शिकायत की जा सकती है।
  • अगर किसी को खाना खाकर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो मेडिकल जांच के रिपोर्ट के आधार पर तुरंत FSSAI या जिले के फूड सेफ्टी विभाग में इसकी शिकायत की जा सकती है। जांच में गलत पाए जाने पर दुकानदार या रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उनका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। गंभीर मामलों में आपराधिक केस भी दर्ज किया जा सकता है।
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Where and how to complain?

FSSAI में शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-2100 पर कॉल करें, या फिर इसकी वेबसाइट www.fssai.gov.in पर जाकर भी शिकायत की जा सकती है। आप चाहे तो अपने मोबाइल फोन में Food Safety Connect ऐप डाउनलोड करके भी इसकी शिकायत कर सकते हैं।

यहाँ शिकायत करने के लिए इसके टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल करें या वेबसाइट, consumerhelpline.gov.in पर जाकर रजिस्टर करें और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। 

शिकायत करने के लिए आप जिले के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर खराब या मिलावटी सामान की शिकायत कर सकते हैं।

ए अंकिता को मीडिया इंडस्ट्री में 9 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और खास तौर पर लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट बीट में रुचि रखती हैं। लेखन के अलावा वेब सीरीज़ देखना, घूमना, संगीत सुनना और फोटोग्राफी...