Beware of Sextortion
Beware of Sextortion

Beware of Sextortion: क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से बात करना कितना सहज और आम लगता है लेकिन क्या हो अगर यही बातचीत एक खतरनाक मोड़ ले ले? सोचिए, आप एक दिन सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से बात कर रहे हैं। वह व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, उसकी बातें दिलचस्प लगती हैं और फिर आप धीरे-धीरे अपनी कुछ निजी तस्वीरें और वीडियो साझा कर देते हैं। वह भी धीरे-धीरे आपके साथ ज्यादा इंटिमेट बातें करता है और वीडियो कॉल्स के लिए कहता है। आप उसकी बातों में आकर यह सब करने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वह अचानक बदल जाता है। वह आपको धमकाने लगता है – “अगर तुमने पैसे नहीं दिए, तो मैं तुम्हारी तस्वीरें वायरल हो जाएंगी।”

यह वह पल होता है जब आप महसूस करते हैं कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अब आप डर, घबराहट और चिंताओं के साथ यह सोचने लगते हैं कि क्या आपकी निजी जानकारी अब सबके सामने आ जाएगी? यह वही घबराहट और डर होता है जो सेक्सटॉर्शन के शिकार लोगों को महसूस होता है।

सेक्सटॉर्शन एक ऐसा अपराध जिसमें धोखेबाज आपकी निजी और शर्मनाक सामग्री को ऑनलाइन वायरल करने की धमकी देते हैं और इसके बदले में वे आपसे पैसे की मांग करते हैं। साइबर क्राइम करने वाला गिरोह आम लोगों को व्हाट्सएप पर लालच देने वाला एक मैसेज भेजते है। कई बार लोग क्लिक कर उनके जाल में फंस जाते हैं। लोगों के फोन पर वीडियो कॉल आती है और कॉल करने वाली लड़की न्यूड हो कर बात करना शुरू कर देती है, लेकिन जिस नंबर पर कॉल आती है, उसको ये नहीं मालूम की उसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। फिर वीडियो लीक करने के नाम पर पैसे मांगने का खेल शुरू होता है।

Beware of Sextortion
Video Call

सेक्सटॉर्शन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक उत्पीड़न का कारण भी बन सकता है। यह अपराध पीड़ितों को मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़ सकता है और उनकी प्रतिष्ठा को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। अपराधी आपको डराने और मानसिक दबाव बनाने के लिए आपकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद रहती है कि आप उनके डर से न केवल घबराएंगे, बल्कि उनकी मांगों को पूरा करेंगे।

अपराधी आपको अपनी जाल में फंसाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे नकली प्रोफाइल बनाना, फेक अकाउंट्स के जरिए दोस्ती की शुरुआत करना या फिर सेक्सुअल तस्वीरों या वीडियो के बदले पैसे की मांग करना। एक बार जब आप इस जाल में फंस जाते हैं, तो वह आपकी तस्वीरें या वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स, मैसेजिंग ऐप्स, डेटिंग ऐप्स और यहां तक कि पोर्न साइट्स तक का इस्तेमाल अपराधी करते हैं ताकि वह आपकी निजी जानकारी और सामग्री का गलत फायदा उठा सकें।

  • बातचीत में जल्दबाजी
  • अगर कोई व्यक्ति जल्दी-जल्दी चीजें निपटाने की कोशिश करता है और बातों को इंटिमेट बना देता है, तो यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है।
  • संदिग्ध संदेश और कॉल्स
  • अजनबी नंबर से बार-बार आपत्तिजनक मैसेज और वीडियो कॉल्स आना।
  • निजी तस्वीरों या वीडियो का मांगना
  • अचानक आपसे इंटीमेट तस्वीरें, वीडियो चैट या व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाना।

इसमें न केवल आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग होता है, बल्कि यह मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का कारण भी बन सकता है। मानसिक उत्पीड़न की वजह से पीड़ित व्यक्ति आत्महत्या के विचारों तक पहुंच सकता है। और यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है, जहां एक छोटी सी गलती या लापरवाही, किसी के जीवन को गहरे घाव दे सकती है।

  • सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखें
  • कभी भी अपनी व्यक्तिगत और अंतरंग तस्वीरें या वीडियो किसी से शेयर न करें। इंटरनेट पर एक बार जो शेयर हो जाता है, वह हमेशा के लिए मौजूद रहता है।
  • संदिग्ध संदेशों से सावधान रहें
  • अजनबी से दोस्ती का अनुरोध स्वीकार न करें और उनकी बातों में न आएं।
  • सोशल मीडिया पर सुरक्षा सेटिंग्स सक्रिय करें
  • अपने अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें और हमेशा सुरक्षा उपायों का पालन करें।
  • सावधानी बरतें
  • दो-चरणीय प्रमाणीकरण का उपयोग करें और अपने अकाउंट्स के लिए मजबूत पासवर्ड रखें।
  • शिकायत दर्ज करें
  • अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो तुरंत परिवार या किसी भरोसेमंद दोस्त से मदद लें। आप साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर गुमनाम शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

भारत में यह एक दंडनीय अपराध है और इस पर कड़ी सजा दी जाती है। भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की कई धाराएं इस अपराध के लिए लागू होती हैं। इसके तहत अपराधी पर सख्त कार्रवाई की जाती है और पीड़ित को न्याय मिलता है।

धारा 354C IPC: अगर किसी ने आपकी जानकारी के बिना आपके निजी और अंतरंग चित्र खींचे हैं और उन्हें प्रसारित किया है। धारा 67 IT एक्ट: जब कोई इंटरनेट के माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित करता है।

सोनल शर्मा एक अनुभवी कंटेंट राइटर और पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल मीडिया, प्रिंट और पीआर में 20 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने दैनिक भास्कर, पत्रिका, नईदुनिया-जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हितवाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया...