निवेश के इन तरीक़ों से बचायें टैक्स
यदि आप सही तरीक़े से निवेश करते हैं तो सरकार आपको टैक्स छूट देती है। यानी कि आप अपने निवेश से बढ़िया रिटर्न भी पा सकते हैं और साथ ही टैक्स देने से भी बच सकते हैं।
Ways to Save Tax: अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आपको हर साल टैक्स जमा करना होता है। लेकिन, यदि आप सही तरीक़े से निवेश करते हैं तो सरकार आपको टैक्स छूट देती है। यानी कि आप अपने निवेश से बढ़िया रिटर्न भी पा सकते हैं और साथ ही टैक्स देने से भी बच सकते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वो कौन से तरीक़े हैं जिनसे आप टैक्स बचा सकते हैं-
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
अगर आपको अपने निवेश पर बिना किसी जोखिम के अच्छा रिटर्न भी चाहिये और टैक्स भी बचाना है तो फिर आप पीपीएफ़ में निवेश करिए। इसमें आप प्रतिवर्ष न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। इस समय इस पर 7.10% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसमें किया गया निवेश और उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। आप इसके लिए पीपीएफ अकाउंट सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं।
नेशनल पेंशन स्कीम

इस स्कीम में निवेश करके आप टैक्स छूट भी ले सकते हैं और अभी से रिटायरमेंट के बाद के लिए मिलने वाली पेंशन भी जमा कर सकते हैं। इसमें निवेश करने पर धारा 80C के अतिरिक्त 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट भी ली जा सकती है। यानी आप इसमें निवेश पर टैक्स योग्य आमदनी में 2 लाख रुपये तक की कटौती ले सकते हैं।
म्यूच्यूअल फण्ड
अगर आपका उद्देश्य टैक्स बचाने के साथ ही अच्छा रिटर्न प्राप्त करना भी है तो फिर आपके लिये म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम फंड में तीन साल का लॉक-इन होता है। आप हर महीन एसआईपी में थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं।
फिक्स्ड डिपॉजिट
बिना जोखिम के सुरक्षित निवेश के लिए एफ़डी में पैसा लगाना ठीक है। अगर आप 5 साल के लॉक-इन के लिए निवेश करते हैं तो टैक्स में अच्छी छूट मिलती है। एफ़डी पर हर बैंक अलग-अलग दर से ब्याज देता है। इस समय यह 2% से लेकर 7% सालाना है।अपने लिए और अपने परिवार के लिए बीमा पॉलिसी खरीदने से भी आप टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर भी टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। एक वित्त वर्ष में आप जितना बीमा प्रीमियम भरते हैं, उस पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस
आज के समय में लगभग हर नौकरिपेशा आदमी अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेता है। अगर आपने भी यह इंश्योरेंस ख़रीद रखा है तो आप इसके ऊपर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। एक टैक्सपेयर अपने, जीवनसाथी और डिपेंडेड बच्चों के लिए अधिकतम 25000 रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। अगर माता-पिता 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और आपने उनका भी स्वास्थ्य बीमा करवाया है तो आपको 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स कटौती का लाभ मिल सकता है।
आप भी इन स्कीम में निवेश करके टैक्स पर अच्छी छूट पा सकते हैं।
