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भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक लॉकर्स के लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं। ये सभी बदलाव लॉकर धारकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए गए हैं।
Bank Locker Agreement: बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने वाले सभी लॉकर धारियों के लिए एक जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक लॉकर्स के लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं। ये सभी बदलाव लॉकर धारकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आरबीआई की कोशिश है कि ग्राहकों को मिलने वाली सुविधा में पारदर्शिता आए।
रेंटल एग्रीमेंट है जरूरी

इन बदलावों में सबसे जरूरी है बैंक लॉकर के लिए अपडेट रेंटल एग्रीमेंट पर साइन होना। अगर आपने अभी तक यह एग्रीमेंट साइन नहीं किया है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। नए नियमों के अनुसार ऐसा नहीं करने पर आपका लॉकर सील किया जा सकता है। आपको लॉकर सर्विसेज से वंचित भी किया जा सकता है। ऐसे में लॉकर में रखा सामान वापस हासिल करने के लिए ग्राहकों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इससे साफ है कि यह एग्रीमेंट हर लॉकर धारक के लिए बेहद जरूरी है।
इसलिए पड़ी बैंक एग्रीमेंट की जरूरत
आरबीआई ने अगस्त 2021 में सभी बैंकों को निर्देश दिए थे कि वे लॉकर धारी ग्राहकों से रेंटल एग्रीमेंट साइन करवाएं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ग्राहकों की ओर से लगातार मिल रहीं शिकायतें। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों के अनुसार भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। इससे ग्राहकों को सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों मिलेगी। इन परिवर्तनों के मद्देनजर अब बैंक उन ग्राहकों को नोटिस भेज रहा है, जिन्होंने अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं किया है।
जरूरी है डेडलाइन जानना
लॉकर एग्रीमेंट साइन करने की अंतिम तिथि मार्च 2024 थी। अब कई बैंक इस डेडलाइन को बढ़ाकर दिसंबर 2025 करने की मांग कर रहे हैं। बैंकों का तर्क है कि उन्हें ग्राहकों को चार महीने का समय और देना चाहिए। आपको बता दें इससे पहले आरबीआई ने एग्रीमेंट साइन करने की डेडलाइन 1 जनवरी, 2023 रखी थी। लेकिन इसके बावजूद सभी लॉकर धारी एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाए थे। जिसके कारण इस डेडलाइन को बढ़ाकर दिसंबर 2023 कर दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद यह काम पूरा नहीं हो सका और आरबीआई ने मार्च 2024 की डेडलाइन तय की।
अब बैंक करेंगे सख्ती
अब एक बार फिर एग्रीमेंट की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की जा रही है क्योंकि करीब 20 प्रतिशत लॉकर धारियों ने अभी तक नए एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए हैं। कई बार डेडलाइन बढ़ाने और ग्राहकों को लगातार रिमाइंडर देने के बावजूद सैकड़ों लॉकर धारी इसपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब बैंक सख्ती करने की तैयारी में हैं।
लॉकर धारक को मिलेगा ये फायदा
यह रेंटल एग्रीमेंट कई मायनों में खास है। इससे बैंकों की जवाबदेही बढ़ेगी। अगर किसी लॉकर धारक के साथ बैंक की लापरवाही के कारण धोखाधड़ी होती है या सुरक्षा में चूक होती है तो बैंक जिम्मेदार होगा। अगर लॉकर में रखे सामान का नुकसान होता है तो ग्राहक को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना मुआवजा मिल सकता है। इसी के साथ प्रोटोकॉल के अनुसार सीसीटीवी से खातों की निगरानी की जाएगी। बायोमेट्रिक एक्सेस और नियमित ऑडिट की भी व्यवस्था होगी।
लॉकर होल्डर करें ये
अगर आप भी एक बैंक लॉकर होल्डर हैं और अभी तक आपने रेंटल एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है तो आप तुरंत यह कार्रवाई करें। आप अपनी बैंक शाखा में जाएं और एग्रीमेंट साइन करें। आपको इससे संबंधित सभी जानकारी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएगी। अगर आप एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ दस्तावेज भी लेकर जाने होंगे। सबसे पहले केवाईसी अपडेट करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जाएं। साथ ही पुराने लॉकर से संबंधित कागज लेकर जाएं। अपने एग्रीमेंट में नॉमिनी का नाम जरूर जोड़ें।
