save tax with help of wife
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अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो चाहते हुए भी टैक्स सेविंग नहीं कर पाते हैं तो इसमें आपकी पत्नी मददगार बन सकती है। जी हां, एक स्मार्ट पत्नी अपने पति का लाखों का टैक्स बचा सकती है।

Save Tax with Help of Wife: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दिन करीब हैं। हर शख्स यही चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेविंग करे। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो चाहते हुए भी टैक्स सेविंग नहीं कर पाते हैं तो इसमें आपकी पत्नी मददगार बन सकती है। जी हां, एक स्मार्ट पत्नी अपने पति का लाखों का टैक्स बचा सकती है। इसके लिए आपको कुछ टैक्स सेविंग तरीकों को जानना होगा। चलिए आज जानते हैं इन्हीं स्मार्ट टैक्स सेविंग तरीकों के बारे में।

1. हमेशा लें जॉइंट होम लोन

अगर आप व आपकी पत्नी दोनों वर्किंग हैं और भारी भरकम टैक्स भरते हैं तो हमेशा जॉइंट होम लोन लें।
If both you and your wife are working and pay heavy taxes then always take a joint home loan.

अगर आप व आपकी पत्नी दोनों वर्किंग हैं और भारी भरकम टैक्स भरते हैं तो हमेशा जॉइंट होम लोन लें। ऐसा करना आप दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। इस तरीके से आप दोनों ही टैक्स सेविंग कर सकते हैं। दरअसल, जॉइंट होम लोन लेने पर सेक्शन 80C के तहत प्रिंसिपल के रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक और सेक्शन 24(b) के तहत ब्याज पर 2 लाख रुपये तक टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता है। इस स्मार्ट तरीके से आप दोनों मिलकर करीब 7 लाख रुपये तक की टैक्स रिबेट पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए प्रॉपर्टी भी जॉइंट नाम पर होनी चाहिए।

2. खुलवाएं पीपीएफ अकाउंट

अगर आप स्मार्ट टैक्स सेविंग के साथ ही स्मार्ट इनकम भी करना चाहते हैं तो अपना और अपनी पत्नी दोनों का पीपीएफ अकाउंट जरूर खुलवाएं। इससे आपको डबल फायदा होगा। आप सालभर में अपने पीपीएफ अकाउंट में डेढ़ लाख रुपए तक जमा करवाई गई राशि पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से आप कुल तीन लाख रुपए पर टैक्स सेव कर पाएंगे। डबल कमाई इसलिए, क्योंकि अधिकांश पीपीएफ अकाउंट में करीब 7 प्रतिशत तक ब्याज रिटर्न मिलता है। यह सेविंग अकाउंट से कहीं ज्यादा है।

3. पत्नी के नाम से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज की जरूरत है। लेकिन अगर आप यह पॉलिसी अपनी पत्नी के नाम से लेते हैं और उसका प्रीमियम भरते हैं तो भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। दरअसल, इस पर आपको सेक्शन 80D के तहत टैक्स में छूट मिलती है। जी हां, इस सेक्शन के तहत, पति-पत्नी और परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपनी और पत्नी दोनों के नाम से अलग-अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी।

4. पत्नी खुश और टैक्स में भी छूट

अगर आप एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते हैं तो यह टैक्स सेविंग तरीका आप अपना सकते हैं। इसके लिए आप अपनी पत्नी के नाम से अलग सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं। ऐसा करके आप अपने और पत्नी, दोनों के अकाउंट पर सेक्शन 80TTA के अंतर्गत 10,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं।

5. पत्नी के नाम से खोलें ये अकाउंट

टैक्स की सेविंग और सुरक्षित भविष्य दोनों की चाहत है तो यह स्मार्ट टैक्स सेविंग तरीका आप जरूर अपनाएं। इसके लिए आप पत्नी के नाम पर नेशनल पेंशन सिस्टम में एक अकाउंट खुलवाएं। एनपीएस में निवेश करें। आप अपना भी एनपीएस अकाउंट खुलवाएं। सेक्शन 80CCD(1B) के तहत इन अकाउंट में निवेश करके 50,000 रुपये तक का एडिशनल टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है।

मैं अंकिता शर्मा। मुझे मीडिया के तीनों माध्यम प्रिंट, डिजिटल और टीवी का करीब 18 साल का लंबा अनुभव है। मैंने राजस्थान के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थानों के साथ काम किया है। इसी के साथ मैं कई प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों की एडिटर भी...