गलत यूपीआई आईडी पर पैसा ट्रांसफर हो जाए तो घबराये नहीं, ऐसे मिलेगा पूरा पैसा वापस
कई बार फ़ोन पे, जीपे या पेटीएम से भुगतान करते समय ग़लत यूपीआई आईडी पर भुगतान हो जाता है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप इन तरीक़ों से अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं।
UPI Money Transfer Recovery: डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ आज घर बैठे कहीं भी, किसी को भी पैसों का भुगतान करना बहुत आसान हो गया है। सिर्फ एक स्कैन करके ही पैसे कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन कई बार फ़ोन पे, जीपे या पेटीएम से भुगतान करते समय ग़लत यूपीआई आईडी पर भुगतान हो जाता है। ऐसे में जैसे ही हमारी बैंक से ग़लत नंबर पर पैसा जाता है हम एकदम घबरा जाते हैं। लेकिन, इस स्थिति में घबराने की जगह आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस स्थिति से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं।
ऐप के सपोर्ट सेक्शन से मदद लें

ऐसी स्थिति में पहला कदम उस भुगतान प्लेटफ़ॉर्म पर समस्या की रिपोर्ट करना है जहां आपके पैसे का स्थानांतरण हुआ था। सभी पे प्लेटफ़ॉर्म के ऐप्स में ‘सहायता’ अनुभाग होता है। यहां आप लेनदेन आईडी, प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी और राशि की सारी डिटेल दें। इन प्लेटफार्मों में सपोर्ट टीम आपकी मदद करेंगी।
एनपीसीआई में रिपोर्ट करें
यदि ऐप के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप इस मुद्दे को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) में दर्ज करें। इसके लिए एनपीसीआई वेबसाइट पर जाएं और ‘विवाद निवारण तंत्र’ अनुभाग पर क्लिक करें। लेनदेन आईडी आदि सारी डिटेल यहाँ भरे। अपने बैंक विवरण की एक प्रति भी साथ में संलग्न करें।
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भुगतान सेवा प्रदाता से संपर्क करें
यदि एनपीसीआई भी आपकी शिकायत का समाधान नहीं कर पाता है, तो अपने बैंक या अपने ऐप से जुड़े भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) से संपर्क करें। गलत लेनदेन की सारी डिटेल साझा करें। बैंक और पीएसपी अपने ऐप या आधिकारिक संचार चैनलों के माध्यम से आपकी शिकायत की स्थिति पर नियमित अपडेट प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। अगर पैसे ट्रांसफ़र करने वाले और पाने वाले की बैंक एक ही है, तो रिफंड प्रोसेस तेज होती है।
आरबीआई लोकपाल
अगर सभी माध्यमों से शिकायत करने के बाद भी 30 दिनों तक आपकी समस्या का कोई हल नहीं निकलता है तो आप आरबीआई लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं। शिकायत उस क्षेत्राधिकार में दर्ज करें जहां आपके बैंक की शाखा या भुगतान प्लेटफ़ॉर्म का कार्यालय स्थित है। अपनी शिकायत के साथ ईमेल, बैंक स्टेटमेंट और एनपीसीआई प्रतिक्रियाओं और दूसरे सभी आवश्यक दस्तावेज लगायें।
टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत
अगर कभी आपसे यूपीआई के द्वारा गलत ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत करके भी अपने पैसे वापस पा सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
तो, इस तरह कभी भी ग़लत लेनदेन होने की स्थिति में आप इन तरीक़ों की मदद से अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, फिर भी इस तरह की झंझट से बचने के लिए कोशिश करें कि लेनदेन की पुष्टि करने से पहले हमेशा यूपीआई आईडी की दोबारा जांच कर लें। मैन्युअल त्रुटियों से बचने के लिए जिन नंबरों पर आप अक्सर लेनदेन करते हैं उन्हें सेव करके रखें।
