Aaradhya Bachchan Case: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन इस समय सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार उनकी हाइट या लुक्स को लेकर नहीं बल्कि एक गंभीर मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है जिसमें आराध्या ने अपनी हेल्थ को लेकर गलत जानकारी फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने 9 यूट्यूब चैनल्स को नोटिस जारी किया है और उन्हें आराध्या की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित गलत सामग्री को डिलीट करने का आदेश दिया।

इस मामले में न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने 9 यूट्यूब चैनल्स को नोटिस जारी करते हुए यह निर्देश दिया कि वे 2023 में आराध्या बच्चन से जुड़ी गलत और भ्रामक जानकारी को हटाएं। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 को तय की गई है। नोटिस जारी होने के बाद इन चैनल्स ने आराध्या की याचिका के जवाब में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। आराध्या ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इन चैनल्स ने उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में गलत और छेड़छाड़ की गई जानकारी फैलाने का काम किया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले अप्रैल 2023 में गूगल को आदेश दिया था कि वह उन 9 यूट्यूब चैनल्स की ईमेल आईडी, आईपी पते और अन्य विवरण पेश करे, जिन पर आराध्या के बारे में गलत जानकारी दी जा रही थी। साथ ही गूगल को यह भी निर्देश दिया गया था कि वह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आराध्या से जुड़ी किसी भी भ्रामक वीडियो क्लिप को तुरंत हटा दे। इसके अलावा उन वीडियो को भी हटाया गया था, जिनके URLs याचिका में सूचीबद्ध थे।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी निर्देश दिया गया था कि वह इन गलत वीडियो की पहुंच को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दे। कोर्ट का यह कदम मीडिया की अनचाही और बिना जांच की गई रिपोर्टिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, जो बच्चों और उनके परिवारों की निजता और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है।