31 मार्च के पहले कर लें इनकम टैक्स से जुड़े ये काम पूरे: Income Tax Update
Income Tax Update

31 मार्च के पहले कर लें इनकम टैक्स से सम्बंधित ये कार्य पूरे

अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स से संबंधित काम पूरे नहीं किए हैं, तो तुरंत ही दूसरे काम छोड़कर ये काम निपटा लें क्योंकि अगर समय पर काम नहीं कर सके तो आपको भारी नुकसान भुगतना पढ़ सकता है।

Income Tax Update: आगामी 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त होने वाला है और 1 अप्रैल से नया वित्‍तवर्ष 2023-24 शुरू हो रहा है। इस साल के टैक्स से सम्बंधित पेंडिंग काम निपटाने के लिए आपके पास बस कुछ दिन ही शेष हैं। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स से संबंधित काम पूरे नहीं किए हैं, तो तुरंत ही दूसरे काम छोड़कर ये काम निपटा लें क्योंकि अगर समय पर काम नहीं कर सके, तो आपको भारी नुकसान भुगतना पढ़ सकता है। एक बार देख लीजिये कि आपने ये काम निपटा लिए हैं या नहीं-

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Income Tax Update:पैन-आधार लिंक

Income Tax Update
Income Tax Update-Pan and Adhar Link

पैन-आधार लिंक की अंतिम तारीख 31 मार्च है। वैसे तो अभी तक आपमें में से अधिकांश लोगों ने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर लिया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपका यह काम पेंडिंग है तो आप इसको 31 मार्च से पहले कर लें। अगर आपने पैन और आधार लिंक नहीं कराया तो 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। फिर न तो आप आईटीआर भर सकेंगे, न ही बैंक में खाता खोल सकेंगे।

बीमा पॉलिसी के लिए फॉर्म 12BB

Bima Policy Update
Bima Policy

अगर आपके पास 5 लाख से अधिक के प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी है तो आप इसका प्रीमियम 31 मार्च से पहले भरकर टैक्‍स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आपको नए नियम के मुताबिक प्रीमियम पर टैक्‍स देना पड़ेगा। 1 अप्रैल के बाद इसके मेच्‍योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्‍स छूट नहीं मिलेगी। आप सैलरीड हैं तो 31 मार्च से पहले फॉर्म 12BB जमा कर दीजिये। फॉर्म 12BB में आपको एचआरए, एलटीसी, होम लोन के ब्याज भुगतान आदि जैसे विवरण शामिल करना चाहिए।

निवेश का काम

Investment Work
Investment

अगर आप टैक्‍स सेविंग के उद्देश्य से कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसको 31 मार्च तक पूरा कर लें। 2022-23 के लिए कर बचत वाले सभी निवेश आपको इसी समय सीमा के भीतर पूरे करने होंगे। इसके बाद किया गया निवेश अगले वित्‍तवर्ष में जोड़ा जाएगा। आप अलग-अलग योजनाओं में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं, जो आयकर अधिनियम की धारा 80C और 80D के तहत कटौती के लिए योग्य हैं।

एडवांस टैक्‍स

Tax
Advance Tax

अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो वो 31 मार्च के पहले भर दें क्योंकि ऐसा नहीं करने से आपको ब्‍याज सहित टैक्‍स भरना पड़ सकता है। दरअसल, ऐसे करदाता जिनकी टीडीएस, टीसीएस काटने के बाद भी कर देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक बनती है, उन्‍हें हर साल 4 किस्‍तों में एडवांस टैक्‍स भरना पड़ता है। ऐसा न करने पर बकाया रकम पर ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा। यह प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के लिए होता है।

अगर रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल आदि से भी आमदनी होती है तो सैलरी पाने वालों को भी एडवांस टैक्स देना होता है। जो लोग अपना खुद का काम करते हैं उन्हें अपनी सालाना आमदनी का अनुमान लगाकर हर तिमाही टैक्स देना होता है। लेकिन इस आमदनी पर कुल टैक्स 10,000 रुपये से भी कम बन रहा है तो यह टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है।

आप भी एक बार चेक कर लें और अपने ये काम ज़रूर पूरे कर लें।

अभिलाषा सक्सेना चक्रवर्ती पिछले 15 वर्षों से प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में दक्षता रखने वाली अभिलाषा ने करियर की शुरुआत हिंदुस्तान टाइम्स, भोपाल से की थी। डीएनए, नईदुनिया, फर्स्ट इंडिया,...