पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करें
सरकार ने पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया है।
Aadhaar-PAN Linking: जिन लोगों ने अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उनके लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया है। यानी कि अब इस काम को करने के लिए आपको तीन महीने और मिल गए हैं। लेकिन, अब आप इसका फायदा उठाइए और आखिरी दिन का इंतज़ार किए बिना जल्द ही अपना ये काम पूरा कर लें, क्यंकि ऐसा नहीं करने पर आपको ये नुकसान हो सकते हैं-
- अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो 30 जून के बाद आपका यह पैन कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा रह जाएगा। इस पैन कार्ड को आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे।
- पैन कार्ड मान्य नहीं होने की वजह से आप ना तो कोई नया बैंक खाता खोल पायेंगे ना ही म्यूच्यूअल फण्ड या स्टॉक में खरीद या बिक्री कर पायेंगे। पैन के बिना आप अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे।
- आखिरी तारीख के बाद अगर आप इस बेकार पेन कार्ड को वित्तीय कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 1 हज़ार से 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
- पैन और आधार लिंक न होने पर आपको लेन देन यानी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी। आप बिना पैन के एक बार में बैंक से 5000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे।
- आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो वह नहीं बन पाएगा। बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कतें आएंगी।
- बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
- लोन मिलने में समस्या आने वाली है. अगर आप होम लोन या गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बिना पैन के यह काम नहीं हो पायेगा।
- ऑनलाइन ऐप के जरिए जो भी ट्रांसजेक्शन हैं उनमें समस्या आ सकती है।
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Aadhaar-PAN Linking:ऐसे कर सकते हैं लिंक

अपने पैन-आधार को लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करें। किक्क लिंक्स पर जाकर पैन आधार को लिंक कर लें। पैन आधार लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। यह भुगतान आप क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।

आप भी इन दिक्कतों से बचने के लिए आज ही करवा लें अपने पैन और आधार कार्ड को जल्दी से लिंक कर लें।
