Summary: साबुन से कार तक होंगे सस्ते, जीएसटी स्लैब घटाकर किए गए दो

जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए चार टैक्स स्लैब घटाकर सिर्फ दो – 5% और 18% कर दिए हैं। इससे रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे।

New GST Rates: आम जनता, छोटे व्यापारी और उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अब तक लागू 4 जीएसटी स्लैब को घटाकर सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% कर दिए गए हैं। नए स्लैब लागू होने के बाद रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें अब पहले से सस्ती हो जाएंगी। इसके साथ ही छोटी कारें भी अब सस्ती कर दी गई हैं। जीएसटी के ये नये स्लैब सितंबर के महीने में ही लागू हो जाएंगे।

क्या-क्या होगा सस्ता?

New GST Rates
Now, you will have to pay less on grocery items
  • साबुन, शैंपू, छोटे घरेलू उपकरण, एसी और कारें अब कम टैक्स दर में आएंगी।
  • दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई खाद्य पदार्थ पूरी तरह जीएसटी फ्री कर दिए गए हैं।
  • इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
  • 33 जीवन रक्षक दवाएं और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी टैक्स-फ्री कर दी गई हैं।

लग्जरी और हानिकारक उत्पाद होंगे महंगे

जहां आम जरूरत की चीजों को सस्ता किया गया है, वहीं सरकार ने लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया है। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था, जो अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इस स्लैब में बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं।

होटल बुकिंग और सेवाओं में राहत

  • 7500 रुपए तक के होटल कमरों की बुकिंग पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • जिम, सैलून, योग सेंटर और नाई की दुकान जैसी सेवाओं पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया है।

महंगे होंगे आईपीएल टिकट और कैसिनो एंट्री

जहां आम सेवाओं और सामान पर टैक्स कम किया गया है, वहीं मनोरंजन और लग्जरी गतिविधियों पर टैक्स बढ़ाया गया है। कैसिनो, रेस क्लब और आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

कब से लागू होंगे नए नियम

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ये नए बदलाव 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगे।

जीएसटी का सफर

GST
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  • 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। इसका उद्देश्य विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को एक ही टैक्स सिस्टम में शामिल करना था।
  • इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के 17 अलग-अलग टैक्स और 13 उपकर खत्म कर दिए गए थे।
  • पहले जीएसटी के चार स्लैब – 5%, 12%, 18% और 28% थे।
  • अब इसे घटाकर सिर्फ दो स्लैब (5% और 18%) कर दिया गया है।

आम जनता को मिलेंगे ये फ़ायदे

  • रोजमर्रा की चीजें और खाने-पीने का सामान सस्ता होगा।
  • हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
  • छोटे व्यापारी और MSME सेक्टर को कारोबार आसान बनाने में मदद मिलेगी।
  • आम आदमी से लेकर मध्यम वर्ग तक सबकी जेब पर बोझ घटेगा।

जीएसटी 2.0 आम लोगों के लिए राहत और लग्जरी व हानिकारक उत्पादों पर नियंत्रण, दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कार ख़रीदने वालों के लिए यह समय परफ़ेक्ट है। जहां आम आदमी को रोजमर्रा की चीजें सस्ती मिलेगी, वहीं सरकार को टैक्स ढांचे को सरल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

अभिलाषा सक्सेना चक्रवर्ती पिछले 15 वर्षों से प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में दक्षता रखने वाली अभिलाषा ने करियर की शुरुआत हिंदुस्तान टाइम्स, भोपाल से की थी। डीएनए, नईदुनिया, फर्स्ट इंडिया,...