Summary: GST स्लैब में बदलाव: अब बड़े इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पहले से सस्ते
सरकार ने त्योहारों से पहले इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।
GST Reduction: त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही लोग नई चीज़ें खरीदने की तैयारी करते हैं। ऐसे समय में सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बड़े टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस फैसले से लाखों परिवारों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
जीएसटी में बड़ा बदलाव

22 सितम्बर 2025 से पूरे देश में नया GST स्ट्रक्चर लागू हो गया है। अब 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। उनकी जगह सिर्फ दो स्लैब—5% और 18% रखे गए हैं। साथ ही लग्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर 40% का विशेष टैक्स लगाया गया है। जैसे पहले ₹100 के हेयर ऑयल पर 18% टैक्स यानी 118 रुपए देने होते थे लेकिन अब 105 रुपए देने होंगे, यानी 13 रुपए की बचत।
किन सामानों पर मिलेगा फायदा
डेली यूज़ आइटम्स: साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल अब सस्ते हो गए हैं।
फूड प्रोडक्ट्स: UHT दूध, पनीर, घी और रोटी-पराठा पर अब या तो 0% टैक्स या 5% टैक्स लगेगा।
हेल्थ सेक्टर: 33 दवाइयाँ, खासकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ अब टैक्स-फ्री हैं।
इंश्योरेंस: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर GST को 18% से घटाकर 0 कर दिया गया है।
कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स: AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बड़े टीवी (32 इंच से ऊपर) पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर: छोटी कारें, 350cc तक की बाइक्स और थ्री-व्हीलर्स अब 18% टैक्स पर मिलेंगे।
किन सामानों पर टैक्स बढ़ा
लग्ज़री व्हीकल्स: बड़ी कारें, SUV, याट और प्राइवेट जेट अब 40% टैक्स स्लैब में आएंगे।
हानिकारक उत्पाद: तंबाकू, पान मसाला और कार्बोनेटेड ड्रिंक पर भी 40% टैक्स लगाया गया है।
हालांकि, इन वाहनों पर पहले कुल टैक्स 45% तक था (28% GST + 17% सेस)। अब यह घटकर 40% हो गया है।
किन पर कोई असर नहीं?
- ताजे फल-सब्ज़ियाँ, खुला आटा, ब्रेड – पहले भी टैक्स-फ्री, अब भी टैक्स-फ्री।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स – 5% GST पहले भी था, अब भी वही है।
- सोना, चाँदी, हीरे – 3% GST पहले भी था, अब भी वही रहेगा।
- मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर – 18% GST पहले भी था, अब भी वही रहेगा।
सर्विस सेक्टर पर असर
होटल बुकिंग: ₹1000 से कम किराए वाले कमरे टैक्स-फ्री, ₹1000–7500 तक पर 5% (पहले 12%), और प्रीमियम होटल (₹7500+) पर 18%।
सिनेमा टिकट: ₹100 तक की टिकट पर 5% (पहले 12%), ₹100 से ऊपर की टिकट पर 18%।
फ्लाइट टिकट: इकोनॉमी क्लास सस्ती (12% से घटकर 5%), बिज़नेस क्लास महंगी (12% से बढ़कर 18%)।
आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी
- बिज़नेस करना आसान होगा
- 2 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व आएगा
- लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा, जिससे मांग और उत्पादन बढ़ेगा
- आने वाले 4–6 क्वार्टर्स में GDP ग्रोथ में 1%–1.2% का बूस्ट मिलेगा
सरकार का यह फैसला आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। त्योहारों से पहले लिया गया यह कदम न केवल ग्राहकों के बजट को संतुलित करेगा, बल्कि उद्योग जगत को भी गति देगा।
