Income Tax Return Filing: आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी लॉन्च कर दी है। इन यूटिलिटी टूल्स को अब आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरना काफी आसान हो जाएगा। एक्सेल यूटिलिटी का उपयोग करने से टैक्स फाइलिंग तेज, सरल और बिना टेक्निकल अड़चनों के हो सकेगी।
टैक्सपेयर्स को मिली राहत
इन यूटिलिटीज के जारी होने के बाद, टैक्सपेयर्स अब नए असेसमेंट ईयर के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की और कहा कि ITR-1 और ITR-4 दोनों फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटीज अब उपलब्ध हैं। इससे लाखों टैक्सपेयर्स को समय रहते रिटर्न भरने में सुविधा मिलेगी।
ITR-1 और ITR-4 में क्या बदलाव हुए
टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बार ITR-4 फॉर्म की स्कीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिससे पिछले वर्षों के टैक्स फाइलर्स के लिए यह फॉर्म भरना अधिक आसान होगा। हालांकि, ITR-1 फॉर्म में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है—अब एक नया वेलिडेशन नियम जोड़ा गया है। इस नियम के अनुसार, जिन टैक्सपेयर्स की आय ऑनलाइन गेम्स, लॉटरी, क्रिप्टो, या प्रॉपर्टी की बिक्री जैसे विशेष स्रोतों से है, उन्हें ITR-2 या कोई अन्य उपयुक्त फॉर्म का उपयोग करना होगा।
कौन भर सकता है ITR-1 फॉर्म

ITR-1 फॉर्म खासतौर पर उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और जिनकी आय मुख्य रूप से वेतन, एक हाउस प्रॉपर्टी से, बैंक ब्याज या 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन जैसे स्रोतों से आती है। हालांकि, नॉन-रेजिडेंट या ‘नॉट ऑर्डिनरिली रेजिडेंट’ टैक्सपेयर्स इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ITR-4 फॉर्म किनके लिए है
ITR-4 उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवार, और फर्म्स (लेकिन LLP नहीं) के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और जिनकी आय का स्रोत बिजनेस या प्रोफेशनल कमाई है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अपनी आय की गणना करते हैं। इसके अलावा जिनके पास 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन है, वे भी यह फॉर्म भर सकते हैं।
ऑफलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म
एक्सेल यूटिलिटी का उपयोग करके टैक्सपेयर्स ऑफलाइन ही अपने फॉर्म भर सकते हैं और बाद में उसे पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने में असहज महसूस करते हैं।
ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटीज से न केवल टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि यह समय की भी बचत करेगा। अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है शुरुआत करने का।
