अभी भी समय है, लेट फ़ीस के साथ 15 जनवरी तक कर सकते हैं आईटीआर फाइल
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। अब लेट फीस के साथ आप 15 जनवरी तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
Belated ITR Filing: समय से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना ज़रूरी है लेकिन इसके बाद भी लोग टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर सीरियस नहीं होते हैं और यही वजह है कि आख़िरी तारीख़ तक भी वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। सरकार वैसे हर साल ही लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कई बार तारीख़ आगे बढ़ाती है। इस बार भी जो लोग आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भर पाएँ हैं उनके लिए अब राहत देते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। अब लेट फीस के साथ आप 15 जनवरी तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पहले भरे हुए आईटीआर में किसी तरह की गलती रह गई है तो आप भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख़िरी तारीख़ 31 जुलाई, 2024 तक होती है। इस समय सीमा में जिन करदाताओं ने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया, उनके लिए बिलेटेड आईटीआर की सुविधा है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) के तहत पेनल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाकर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
लेट फीस देनी होगी
यदि आपने पिछले साल यानी 2023-24 का टैक्स रिटर्न अभी तक नहीं फाइल किया है तो लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं। यदि आपकी कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी लेकिन अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी।
कोर्ट ने दिया था आदेश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज को आदेश दिया था कि वह बिलेटेड टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दे। याचिकाकर्ता के अनुसार आईटीआर यूटिलिटी के प्रोसीजर में कई बदलाव हुए हैं। इससे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट क्लेम करने में परेशानी आ रही है। इसलिए समय सीमा को बढ़ाया जाये।
इस तरीक़े से कर सकते हैं आईटीआर फाइल
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साईट ओपन करें।
- पैन कार्ड नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें।
- इनकम के हिसाब से आईटीआर फॉर्म का चयन करें।
- असेसमेंट ईयर- FY24 के लिए AY2024-25 चुनें।
- माँगी गई जरूरी पर्सनल डिटेल्स और डिडक्शन भरें।
- रिटर्न फाइलिंग पर ₹ 5,000 का विलंब शुल्क लागू होगा।
- आधार ओटीपी का उपयोग करके सबमिट करें और वेरिफाई करें।
- बकाया ब्याज और पेनल्टी का भुगतान करें।
15 जनवरी तक रिटर्न नहीं भरा तो होंगे ये नुक़सान
आयकर के नियमों के अनुसार निर्धारित तारीख से पहले रिटर्न फाइल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। लेकिन अब रिटर्न भरने पर आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। रिटर्न नहीं भरने से आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
