नोटबंदी के चलते क्रेंद सरकार द्वारा दिए गए निर्धारित समय 24 नंवबर रात से बैंकों में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बदलने पर रोक लगा दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्य जनसुविधाओं में पुराने नोट के इस्तेमाल की छूट 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। साथ इन पुराने नोटों का आप सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटर से बदलवा सकते हैं।

ये है आरबीआई का बयान –

 

आरबीआई ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ‘भारतीय रिज़र्व बैंक जनता को सूचित करता है कि 500 और हज़ार रुपये के पुराने नोट जिनका कानूनी दर्जा अब नहीं रहा है, इन नोटों को अब भी रिज़र्व बैंक के काउंटरों पर मौजूदा सीमा के तहत बदलवाया जा सकता है।’

 

ये हैं नए नियम –

 

– बैंक काउंटर से आप पुराने नोट बदलवा नहीं सकते हैं ये सुविधा अब समाप्त कर दी गई है।

– सरकार ने जिन सेवाओं में पुराने प्रतिबंधित नोटों को जमा कराने की छूट दी है उनमें भी भुगतान केवल 500 रुपये के पुराने नोट के जरिए किया जा सकेगा। यानी 1000 रुपये का नोट कहीं नहीं चलेगा।

– वैसे आप चाहें तो पुराने 500 व 1000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं।

– वहीं प्रीपेड मोबाइल के टॉप अप के लिए भी आप 500 का पुराना नोट इस्तेमाल कर सकते हैं।

– 500 के पुराने नोट अस्पताल, मेट्रो, पेट्रोल पंप, सरकारी ट्रांसपोर्ट में 15 दिसंबर लिए जाएंगे।

– सरकारी स्कूलों के बच्चों की फीस के तौर पर 2000 रुपए तक का भुगतान 500 के पुराने नोटों से किया जा सकता है।

– साथ ही पानी व बिजली के बिल में भी पुराने नोटों को स्वीकार किया जाएगा।

– वहीं 2 दिसंबर की रात्रि तक सभी टोल फ्री रहेंगे, लेकिन 3 से 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोटों से टोल टैक्स चुकाया जा सकता है।

– विदेशी सैलानी हर हफ्ते मात्र 5000 रुपए तक की ही नकदी की अदला-बदली कर सकते हैं।

 

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