प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कालेधन पर लगाम लगाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने 500 और 1000 रुपये के मौजूदा नोटों को गैरकानूनी करार दे दिया है। उनके इस फैसले से कालाधन धारकों को झटका तो लगा ही है साथ आम जनता भी इससे प्रभावित हुई है। लेकिन कहते है न कि ‘‘सांच को आंच नहीं” इसीलिए घबराने की कोई जरुरत नहीं है। अगर आप के पास 500 या 1000 के पुराने नोट हैं तो उसे आप यहां बताए जा रहे इन तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं –
– पुराने नोटों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में बदलने या जमा करने के लिए 50 दिन हैं। बाकी नोट और सिक्के पहले की तरह चलते रहेंगे।
अपना पहचान-पत्र दिखाकर आप 500 और 1000 के नोट मुख्य पोस्ट ऑफिस और छोटे पोस्ट ऑफिस और बैंकों से 24 नवंबर तक सिर्फ 4000 रूपए तक बदल सकते हैं। साथ ही 500 और 2000 के नए नोट आएंगे।– घोषणा के शुरुआती 72 घंटों के लिए सरकारी कंपनियों के अधिकृत पेट्रोल, डीजल और सीएनजी स्टेशनों, दूध के बूथों, सरकारी को-ऑपरेटिव स्टोर्स पर पुराने नोट चलेंगे।
– अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने या विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए 5 हजार रुपये मूल्य के पुराने नोटों को बदले जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
– 8 नवंबर की आधी रात से अगले 72 घंटों तक यानी 11 नवंबर की आधी रात तक सरकारी अस्पतालों में 500 और 1000 के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। इस दौरान सरकारी अस्पतालों के दवाखानों में डॉक्टरों की पर्ची पर दवा खरीदने में पुराने नोटों का इस्तेमाल हो सकता है।
– सरकार की तरफ से मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थितियों के लिए कुछ छूट दी गई है।
– राज्य और केंद्र सरकार अधिकृत को ऑपरेटिव स्टोर पर आप ये नोट मान्य होंगे।
– राज्य सरकारों के मिल्क बूथ पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।
– शमशान घाटों पर भी इन नोटों की पाबंदी पर छूट मिलेगी।
– चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान करने पर किसी तरह की कोई सीमा या बंदिश नहीं है।
– अगर 30 दिसंबर तक आप अपने सभी पुराने नोट नहीं जमा कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। तब भी आपके पास एक रास्ता होगा। आप आरबीआई के अधिकृत कार्यालयों पर अपना आईडी कार्ड दिखाकर एक घोषणा पत्र भरकर 31 मार्च 2017 तक इन पुराने नोटों को जमा कर सकेंगे।
– जहां तक संभव हो, जो भी नोट जमा करें या बदलें उसके सीरियल नंबर की सूची तैयार रखें। आरबीआई पहले ही ऐलान कर चुका है कि बैंक या डाक घरों में जमा या एक्सचेंज किए जा रहे नोटों पर नजर रखी जाएगी। बहुत मुमकिन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस पर नजर रखेगी कि कौन कितना धन जमा या एक्सचेंज कर रहा है, इसलिए उतना ही नोट बदलें जितने के बारे में आप टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं।
– आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक फंड पेमेंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से लेन-देन पर कोई रोक नहीं है।
– इस दौरान अगर आपसे कोई बैंक में पैसे जमा करने के लिए फोर्स करता है तो उसकी बात बिल्कुल न मानें। क्योंकि नोट सिर्फ पहचान-पत्र के साथ ही बदले जाएंगे।
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