हसीन जहां ने राहत की सांस ली, उनका भत्ता बढ़ गया
हसीन जहां को गेंदबाज शमी से चाहिए तो 10 लाख रुपए महीना थे, लेकिन कोर्ट ने 4 लाख दिलवा दिए हैं...
Shami Alimony Case: मोहम्मद शमी की अलग रह रही पत्नी हसीन जहां ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कोर्ट ने क्रिकेटर को हर महीने 4 लाख रुपए अंतरिम गुजारा भत्ते के रूप में देने का आदेश दिया है। हसीन जहां को खुद के लिए 1.5 लाख रुपए और उनकी बेटी के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। यह फैसला कई साल से चल रहे कानूनी विवाद और सार्वजनिक आरोपों के बाद आया है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हसीन जहां ने राहत की सांस ली और कहा कि शमी सही मदद नहीं दे रहे थे इसलिए उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ा।
हसीन जहां ने कहा है, “भगवान का शुक्र है कि हमारे देश में ऐसा कानून है जो लोगों को जवाबदेह ठहराता है। मेरी कोई आमदनी नहीं है। शमी को हमारे भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी लेना होगी। इसी कारण हमें कोर्ट जाना पड़ा।” 2014 में शमी से शादी करने वाली हसीन जहां ने कहा कि शमी के कहने पर उन्होंने अपना मॉडलिंग और एक्टिंग का करियर छोड़ दिया था और इसके बाद से ही वह आर्थिक तंगी में रहीं।
उन्होंने कहा, “मैं शादी से पहले मॉडलिंग और एक्टिंग करती थी, लेकिन शमी ने मुझे यह सब छोड़ने को कहा। वह चाहते थे कि मैं सिर्फ गृहिणी बनकर रहूं। मैंने उससे प्यार किया और उसकी बात मान ली।” हसीन जहां ने शमी पर उनकी बेटी के भविष्य की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया और उनके चरित्र पर सवाल उठाए।
शमी मुझे बर्बाद करना चाहता…
उन्होंने कहा कि शादी के समय वह शमी के असली स्वभाव को नहीं जान पाईं। हसीन जहां ने कहा, “जब आप किसी रिश्ते में आते हैं, तो आपको सामने वाले व्यक्ति का असली स्वभाव नहीं पता होता। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे और मेरी बेटी के भविष्य के साथ खेलेंगे। भगवान ने भी सबसे बड़े पापियों को माफ कर दिया, लेकिन शमी अब भी हमारी बेटी की भलाई के बारे में नहीं सोच रहे। उसने मेरा जीवन बर्बाद करने की जिद पकड़ रखी है।”
कोर्ट बोली – कम मिल रहा हसीन जहां को
कोर्ट ने अपने आदेश में 2023 में सेशंस कोर्ट द्वारा तय की गई पहले की राशि में बदलाव किया। पहले हसीन जहां को 50,000 रुपए और उनकी बेटी को 80,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाने का आदेश था। जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने कहा कि अंतरिम राहत शमी की वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। आदेश में कहा गया, “मेरे सामने रखे गए दस्तावेजों को देखते हुए, निचली अदालत द्वारा तय की गई अंतरिम राहत की राशि में बदलाव की आवश्यकता है।” कोर्ट ने आगे कहा,“याचिकाकर्ता पत्नी, जो अब तक अविवाहित है और बच्चे के साथ स्वतंत्र रूप से रह रही है, उसे वैसा ही जीवन स्तर मिलना चाहिए जैसा वह शादी के दौरान जी रही थी ताकि उसका और उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रह सके।”
मांगे 10 लाख रुपए थे
2018 में हसीन जहां ने शमी और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और यहां तक कि मैच फिक्सिंग के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। यह सभी आरोप कानूनी दस्तावेजों में फिर से सामने आए हैं। शुरुआत में हसीन जहां ने अपने लिए 7 लाख रुपए और बेटी के लिए 3 लाख रुपए प्रतिमाह अंतरिम गुजारा भत्ते की मांग की थी।
