म्यूचुअल फंड में नए केवाईसी नियमों से परेशान हैं तो ऐसे निकालें रास्ता: Mutual Funds KYC Rules
Mutual Funds KYC Rules

म्यूचुअल फंड में नए केवाईसी नियमों से परेशान हैं तो ऐसे निकालें रास्ता:

पिछले महीने से सेबी ने म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए नए सिरे से केवाईसी नियम अनिवार्य कर दिया है। कई निवेशक इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं।

Mutual Funds KYC Rules: निवेश पर अच्छे रिटर्न मिलने का सबसे बढ़िया तरीक़ा म्यूटूटल फण्ड में निवेश करना है। इसलिए ज़्यादातर लोग इस समय इन फंड्स में पैसा लगाते हैं। हाल ही में पिछले महीने से सेबी ने म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए नए सिरे से केवाईसी नियम अनिवार्य कर दिया है। कई निवेशक इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। क्योंकि, फिर से केवाईसी नहीं करा पाने के चलते वो अब नया निवेश करने में असमर्थ हैं। चलिए आज हम आपको इन नए नियमों और उनसे निपटने के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

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ये है मामला

Mutual Funds KYC Rules
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1 अप्रैल से प्रभावी नए नियमों के तहत निवेशकों को अब  म्यूचुअल फंड में लेनदेन करने के लिए खास मानदंडों की आवश्यकता होगी। उन्हें अब केवाईसी प्रक्रिया के लिए आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों को निकटतम एएमसी /आरटीए शाखाओं में जमा करके अपडेट करना होगा या फिर से पूरा केवाईसी कराना होगा।

क्या आ रही परेशानियां

Problems
Problems

इन नये नियमों से अनजान कई निवेशक इस री-केवाईसी की समय सीमा के बाद नया निवेश नहीं कर पा रहे हैं। कुछ निवेशकों के केवाईसी स्टेटस इनवैलिड हो गए हैं, क्योंकि वह रजिस्ट्रेशन के समय जमा कराये गए डॉक्यूमेंट्स से मैच नहीं कर रहे थे। जिन निवेशकों ने सात आधिकारिक वैध दस्तावेजों के अलावा किसी अन्य दस्तावेज का उपयोग करके अपना रजिस्ट्रेशन किया था, उनके केवाईसी को होल्ड कर दिया गया है। इस री-केवाईसी प्रक्रिया में कई शर्तें जुड़ी हैं। इन्हें पूरा नहीं कर पाने के कारण निवेशकों के नये निवेश के लिए किए गए ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो रहे हैं। कई निवशकों के यूनिट रिडंपशन भी रुक रहे हैं। मौजूदा एसआईपी के बाउंस होने की शिकायतें भी आ रही हैं। इससे फंड हाउस के इनफ्लो पर भी असर हो रहा है। नए नियम के तहत केवाईसी में आधार कार्ड जरूरी होने के कारण एनआरआई को नई असेट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ अकाउंट खोलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

निवेशकों को क्या करना चाहिए

Investors
What should investors do?

हालाँकि, ये नियम कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हैं और इनके लिये निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले  निवेशक को अपना केवाईसी पहले चेक कर लेना चाहिये कि वह वैलिडेट है या नहीं। यह स्टेटस ऑन होल्ड, रजिस्टर्ड, वैलिडेटेड या रिजेक्टेड हो सकता है। इसके बाद अपने आधार कार्ड और पैन को लिंक कर लें। ध्यान रखें कि दोनों पर नाम समान होना जरूरी है। अगर आपका केवाईसी स्टेटस वैलिडेटेड है तो इसका मतलब है कि आपने जो दस्तावेज जमा किए थे, उनकी जांच की जा चुकी है। अभी केवल पैन और आधार को इस तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं।

तो, अगर आप भी म्यूच्यूअल फण्ड के इन नये नियमों से परेशान थे तो उम्मीद है कि आपको अब पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ आ चुकी होगी और इन स्टेप्स को पूरा करके आप नया निवेश भी कर पायेंगे और अपने पुराने निवेश में भी लेन-देन कर सकते हैं।

अभिलाषा सक्सेना चक्रवर्ती पिछले 15 वर्षों से प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में दक्षता रखने वाली अभिलाषा ने करियर की शुरुआत हिंदुस्तान टाइम्स, भोपाल से की थी। डीएनए, नईदुनिया, फर्स्ट इंडिया,...