स्टेप-बाय-स्टेप जानें ऑनलाइन आधार-पैन लिंक करना

आप घर बैठी ही ऑनलाइन बहुत आसानी से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं।

Aadhaar-PAN Link: सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पहले इसकी समय सीमा 1000 रूपए के जुर्माने के साथ 31 मार्च थी। लेकिन, सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए अब इस समय सीमा को बढाकर 30 जून कर दिया है। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने पैन और आधार लिंक नहीं किया है। अगर आप भी उनमें से ही एक हैं तो यह काम जल्द ही कर लें क्योंकि इसके बाद फिर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और आप ना तो नया अकाउंट खुलवा सकेंगे और ना ही किसी तरह का कोई लेन-देन कर सकेंगे। अच्छी बात यह है कि आप घर बैठी ही ऑनलाइन बहुत आसानी से यह काम कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो चलिए हम आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताते हैं-

  • सबसे पहले आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Quick Links” में जाएं और “आधार लिंक करें” वाले बटन को क्लिक करें।
  • क्लिक करने पर जो पेज खुले उसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज कर, “Validate” पर क्लिक करें।
  • अब पेमेंट के लिए पूछेगा, उसमें नीचे “Continue to Pay E-Pay Tax” पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद E – Pay Tax नाम से पेज खुल जाएगा।
  • उसमें आपको Pan/Tan तथा Confirm Pan/Tan नंबर दर्ज करने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज करें और “Continue” वाले बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर छः अंकों का ओटीपी आयेगा, जिसे दर्ज करने के बाद ”Continue” पर क्लिक करें।
  • अब डैशबोर्ड खुल जाएगा, इसमें तीन बटन डायलॉग बॉक्स के रूप में दिखाई देगा।
  • उसमें से “Income Tax” वाले मिनी डायलॉग बॉक्स में स्थित “Proceed” वाले बटन पर क्लिक करें। अब जो पेज खुलेगा उसमें आपको वर्ष के साथ पेमेंट का प्रकार सिलेक्ट कर “Continue”  क्लिक करना है। अब फीस चुनकर “Continue” पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने पेमेंट गेट वे से संबंधित जानकारी सामने आ जाएगी, फिर आपको अपना बैंक सिलेक्ट कर अपना पेमेंट मोड चुनने के बाद “Pay Now” पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपके पेमेंट से संबंधित सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें आपको किसी एक का चयन करना होगा,फिर उसी के अनुसार आपको एक हजार रुपए का चालान करना होगा।
  • इसके बाद आपका पहला चरण पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद आपका पेमेंट इनकम टैक्स द्वारा सात दिनों के अंदर तक अप्रूव किया जाएगा।
  • फिर आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा, उसके बाद क्विक लिंक वाले अनुभाग में जाकर “आधार लिंक करें” वाले बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने आपके आधार कार्ड से संबंधित जानकारी आपके सामने खुल जाएगी। उसे चेक कर लें,
  • इसके बाद आपको नीचे “I have to Validate to My Aadhar Datails” वाले चेक बॉक्स पर टिक कर लिंक आधार वाले बटन पर क्लिक करें, क्लिक करते ही आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा।

मोबाइल से ऐसे करें लिंक

अगर आप आधार नंबर को पैन के जोड़ना चाहते हैं तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।

तो, आप भी घर बैठे जल्दी से निपटा लें ये काम।

अभिलाषा सक्सेना चक्रवर्ती पिछले 15 वर्षों से प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में दक्षता रखने वाली अभिलाषा ने करियर की शुरुआत हिंदुस्तान टाइम्स, भोपाल से की थी। डीएनए, नईदुनिया, फर्स्ट इंडिया,...

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