Shreyas Talpade gets anticipatory bail
Shreyas Talpade gets anticipatory bail

Overview: अभिनेता श्रेयस तलपड़े को मिली अग्रिम ज़मानत,

अभिनेता श्रेयस तलपड़े को चिट फंड घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है, जिससे उन पर मंडरा रही गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल हट गई है।

Shreyas Talpade Bail: अभिनेता श्रेयस तलपड़े को एक चिट फंड घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है, जिससे उन पर मंडरा रही गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल हट गई है। यह मामला ‘ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी’ से जुड़ा है, जिस पर लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। श्रेयस तलपड़े का नाम इस मामले से इसलिए जुड़ा, क्योंकि उन्होंने इस सोसाइटी के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर इसकी योजनाओं का प्रचार किया था, जिससे कई निवेशकों ने कंपनी पर भरोसा कर पैसे लगाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा देते हुए पुलिस से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।

चिट फंड घोटाला और श्रेयस तलपड़े का नाम

यह मामला ‘ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी’ नामक एक कंपनी से जुड़ा है, जो इंदौर में पंजीकृत है। इस कंपनी पर लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप है कि इस कंपनी ने लोगों को ऊंची रिटर्न का लालच देकर निवेश करवाया, जिसमें दावा किया गया था कि रकम 6 साल में दोगुनी हो जाएगी। कंपनी ने कथित तौर पर 45 लोगों से लगभग 9.12 करोड़ रुपये ठगे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि यह कंपनी 50 लाख से अधिक लोगों से करोड़ों रुपये लेकर फरार हो चुकी है।

इस कंपनी ने कथित तौर पर अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को अपना ब्रांड एंबेसडर बताया था, जिससे लोगों ने कंपनी पर भरोसा किया और उसमें निवेश किया। जब कंपनी के ऑफिस अचानक बंद हो गए और लोगों को अपने पैसे वापस नहीं मिले, तो धोखाधड़ी का शक हुआ और कई जगहों पर FIR दर्ज कराई गईं।

श्रेयस तलपड़े पर आरोप और FIR

श्रेयस तलपड़े पर इस धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है, क्योंकि उन्होंने इस सोसाइटी की निवेश योजनाओं का प्रचार किया था। उनके खिलाफ हरियाणा के सोनीपत और उत्तर प्रदेश के महोबा समेत कई राज्यों में FIR दर्ज की गई हैं। सोनीपत में श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि इन कलाकारों के नाम के इस्तेमाल से निवेशकों को गुमराह किया गया।

सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा

श्रेयस तलपड़े ने अपने खिलाफ दर्ज FIR के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार, 21 जुलाई 2025 को न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

गिरफ्तारी पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने श्रेयस तलपड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, जिसका अर्थ है कि फिलहाल उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

नोटिस जारी: कोर्ट ने हरियाणा पुलिस और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।

सवाल उठाया: सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि एफआईआर में श्रेयस तलपड़े और अन्य ब्रांड एंबेसडर को क्यों शामिल किया गया है, और इस पर पुलिस से जवाब मांगा है।

मामले की आगे की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में श्रेयस तलपड़े के खिलाफ दर्ज कई FIR को एक साथ जोड़ने और जांच को लखनऊ स्थानांतरित करने की उनकी याचिका पर भी सुनवाई की। इस मामले में आगे की सुनवाई होगी, जिसमें पुलिस को ब्रांड एंबेसडर के तौर पर उनकी भूमिका और एफआईआर में उनके नाम शामिल करने के औचित्य पर अपना पक्ष रखना होगा। यह राहत श्रेयस तलपड़े के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि यह उन्हें कानूनी प्रक्रिया के दौरान गिरफ्तारी के दबाव से बचाएगी।

मैं रिचा मिश्रा तिवारी पिछले 12 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हूं। विभिन्न न्यूज चैनल के साथ काम करने के अलावा मैंने पीआर और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम भी किया है। इतने सालों में मैंने डायमंड पब्लिकेशंस/गृह लक्ष्मी, फर्स्ट...