वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी 1 जुलाई 2017 से देश भर में लागू हो गया है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एकसमान टैक्स लगाया जाता है। कहा जा रहा है कि जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा। पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी। लेकिन मुश्किल यह है कि घरेलू महिलाओं के साथ और भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जो इसे समझ ही नहीं पा रहे कि जीएसटी आखिर है क्या और इसके आ जाने से मासिक बजट कम होगा या बढ़ेगा। परिवार के संयुक्त बजट पर भी जीएसटी का असर पडऩा तय है। हालांकि सेंटल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टकम यानी सीबीईसी का दावा है कि देश भर में एक सा टैक्स लागू होने से घरेलू बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए जानें कि इसमें कितनी सच्चाई है और जीएसटी के बाद आपके मासिक बजट में कितना बदलाव आने वाला है।

 

फल, सब्जियां- फल, सब्जियां, दालें, गेंहू, चावल और ब्रेड को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। दूध, दही, लस्सी, अंडे, खुला पनीर, अंडे, मी, मछली, सब्जियों पर जीएसटी नहीं लगेगा।
 
 
जंक फूड – जंक फूड पर जीएसटी लगेगा जैसे कि चिप्स की कीमतें बढ़ गई हैं। इसी तरह 100 रुपये किलो से ज्यादा की बिस्किट, बटर, चाय, काफी पर भी जीएसटी लगेगा।

आइस्क्रीम- आइस्क्रीम पर 18 परसेंट जीएसटी लगेगा वहीं चाकलेट और च्विंगम पर 28% की दर से टैक्स लगेगा।

 
ब्रांडेड आइटम्स- ब्रांडेड अनाज, आटा, शहद, चीनी, मिठाईयां, मसालों पर 5% जीएसटी लगेगा।
 

 

रोजाना इस्तेमाल की चीजें – साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट सस्ते हो जाएंगे। इन पर 18% परसेंट टैक्स लगेगा जबकि पहले 28% था।
 
हवाई यात्रा- हवाई यात्रा में इकनॉमी क्लास के लिए टैक्स सस्ता हो गया है वह अब सिर्फ 5% लगेगा, लेकिन बिजनेस क्लास के लिए ये दर 12% होगी।
 
फ्रिज और वाशिंग मशीन – फ्रिज और वाशिंग मशीन पर अभी 20,000 के उत्पाद पर 5,300 रुपये टैक्स लगता है, जो जीएसटी आने के 300 रुपये बढ़कर 5,600 का हो जाएगा।
 
इंश्योरेंस- अगर आपने अपने परिवार के सदस्यों की इंश्योरेंस कराई हुई हैं तो अगर आपका 15000 बीमा है तो अभी तक आपको 2250 टैक्स के तौर पर देना पड़ता था वो अब 2700 देना होगा।
 
सोना-चांदी- सोने पर 3% जीएसटी लगेगा और सोने की मेकिंग पर 5% जीएसटी लगेगा।
 
होटल बुकिंग – किसी भी होटल में 1000 रुपये तक का कमरा बुक करने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप 5000 तक का रूम बुक करेंगे तो 28% टैक्स देना होगा।
 
हेयर ऑयल- हेयर ऑयल पर 18% जीएसटी लगेगा वहीं कुकिंग ऑयल, नारियल के तेल पर 5% जीएसटी लागू होगा।
 
रेस्टोरेंट- अगर आप अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में जाने के शौकीन हैं, तो ऐसा करना
आपके लिए किफायती ही होगा। फाइव स्टार और लग्जरी होटलों में खाने पर भी आपकी जेब कम ढीली होगी। नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको 12% और अगर 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो आपको 28% टैक्स देना होगा।
 
रेडीमेड गारमेंट- जीएसटी का असर रेडीमेड गारमेंट पर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। 1000 रुपये तक का रेडीमेड गारमेंट खरीदने पर अब आपको 5% जीएसटी देना होगा जो अभी तक 12% था। लेकिन ब्रांडेड कपड़े पर वैट की मौजूदा दर करीब 6% है जबकि इस पर 2% उत्पाद शुल्क लगता है। अब यह दर बढ़कर 12% हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि यदि आप बिना सिलाई के साधारण कपड़ा भी खरीद रहे हैं तो यह आपको 5% महंगा मिलेगा क्योंकि इस पर पहले कोई कर नहीं था।
 
सिनेमा- मूवी देखने के शौकीन हैं तो अपने पार्टनर को फिल्में दिखाना भी अब आपको सस्ता पड़ेगा। सौ रुपये या उससे कम के सिनेमा टिकट पर 18% जीएसटी लगेगा जोकि पहले 28% लगता था मतलब कि आप फायदे में ही हैं। वहीं मल्टीप्लेक्स में आपको अधिकतम 28% जीएसटी देना होगा जोकि आप टैक्स के रूप में पहले से ही देते आ रहे हैं।
 
गर्भ निरोधक दवा- गर्भ निरोधक दवाओं और कंडोम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने इनसे टैक्स हटा लिया है।

 

खुला सामान- दूध, अनाज, ताजा फल, नमक, चावल, पापड़, किताब, लकड़ी, चूडिय़ां, हैंडलूम, दवाईयों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
 
शिक्षा- र्थात स्कूल फीस, पर भी जीएसटी नहीं लगा है। लेकिन जीएसटीे के बाद कोचिंग में पढऩा महंगा हो गया है। अब 15 की जगह 18% टैक्स लगेगा। स्टूडेंट्स को कोचिंग फीस में 3% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यानी एक लाख पर 18000 रुपये जीएसटी चुकाना पड़ेगा।
 
ब्यूटी सेलॉन- ब्यूटी सैलून्स का खर्च भी बढ़ गया है। मेकअप में इस्तेमाल होने वाले सामान पर 8 से 18% तक कर लगता था। लेकिन इस पर अब जीएसटी 28% हो गया है। छोटे सैलून्स और ब्यूटी पार्लर पर जो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आते थे, इसका ज्यादा है। जो ब्यूटी पार्लर पहले ही टैक्स के दायरे में हैं, उनपर सर्विस टैक्स की दर 15 से बढ़कर 18% हो जाएगी लेकिन इन ब्यूटी सैलून्स को सामान पर अदा किए गए जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिलेगा, बड़े सैलून पर सर्विस फीस कम होने के आसार है।
 
कुछ यूं भी समझें-
अभी एयरकंडीशनर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण खरीदने पर आपको 12.5 प्रतिशत एक्साइज और 14.5 वैट देना पड़ता था। लेकिन जीएसटी के तहत सिर्फ 18% टैक्स देने से सामान आप काफी कम दाम पर ला पाएंगे।ठीक इसी तरह रेस्टोरेंट में खाना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अभी अलग-अलग राज्यों में वैट की दर अलग- अलग है और आपको सर्विस टैक्स भी चुकाना होता है लेकिन जीएसटी लागू होने पर आपको सिर्फ एक ही तरह का टैक्स देना होगा।
 
नोट- बता दें कि दुनिया के करीब 165 देशों में जीएससटी की व्यवस्था लागू है। इन देशों में वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स नहीं देना होता सिर्फ जीएसटी ही लगता है। न्यूजीलैंड में 15%, जर्मनी में 19%, डेनमार्क में 25%, पाकिस्तान में
18%, आस्ट्रेलिया में 10% की दर से जीएसटी लागू है। 
 
ये आइटम हुए सस्ते-
81 परसेंट आइटम्स 18% से कम के स्लैब में होंगे। खासतौर पर घरेलु चीजों में कटलरी, केचअप, सॉसेज और आचार आदि भी सस्ते होंगे। इन्हें 12% के स्लैब में रखा गया है। सॉल्ट, किड्स मूवी, ड्राइंग और कलर बुक्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। प्लेइंग काड्र्स, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम्स को घटाकर 12% के स्लैब में रखा गया है। एलपीजी गैस सिलेन्डर का अनुमानित खर्च अगर 800 रुपये है तो 5% जीएसटी लगने के बाद अब आपको 31 रुपये कम देने पड़ेंगे। चीनी की लागत भी अगर 500 रुपये है तो उस पर 5% जीएसटी लगने के बाद यह आपको 22 रुपये सस्ती मिलेगी।
 
ये आइटम हुए मंहगे-
ज्वेलरी पर अभी 3% ड्यूटी और रेडीमेड गारमेंट पर 4 से 5% वैट लगता था लेकिन 18% जीएसटी लगने के बाद गहने और कपड़े महंगे हो सकते हैं। इसके साथ ही जीएसटी लागू होने के बाद डिस्काउंट भी महंगा हो जाएगा। अभी डिस्काउंट के बाद बची बाकी रकम पर टैक्स लगता था लेकिन अब जीएसटी लागू होने के बाद एमआरपी पर टैक्स लगेगा। इसी तरह पैकेज्ड फूड प्रोडेक्ट पर ज्यादातर राज्यों में अभी तक कोई ड्यूटी नहीं लगती है जहां इन प्रोडेक्ट पर ड्यूटी लगती है वहां भी इसकी दर 4 से 6 प्रतिशत है लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आपको डिब्बाबंद खाने पर भी आपको 18 प्रतिशत तक का टैक्स देना होगा। आपके घर में अगर ब्राडबैंड लगा हुआ है और उसका खर्च अगर 1200 रुपये है तो इस पर 18% जीएसटी लगेगा तब यह आपको 36 रुपये और महंगा पड़ेगा। अगर बॉडी क्रीम का अनुमानित खर्च 300 रुपये है तो इस पर अब 28% जीएसटी लगेगा तब यह 41 रुपये महंगा पड़ेगा। इसी तरह बाथरूम में डिटरजेंट का खर्च अगर 1000 रुपये है तो इस पर 28% जीएसटी लगेगी तो यह 57 रुपये महंगा हो जाएगा।
 
 
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