जी हां, मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 को लागू हुए एक महीने हो चुके हैं,जैसा कि पहली सितम्बर से देश में  मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 के तहत नए ट्रफिक रूल्स लागू हुए हैं। पर एक महीने बीतने के बावजूद अभी भी बहुत सारे लोग इससे अन्जान है, जिसके चलते उन्हें भारी जुर्माने की भरपाई करनी पड़ी रही है। अगर आप भी अभी तक नए ट्रैफिक रूल्स से परिचित नहीं हैं तो हम आपके लिए इसकी पूरी जानकारी लेकर आए हैं। ताकी आप उनसे परिचित हो सकें और आगे से आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए जानते हैं मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 के तहत लागू हुए नए ट्रैफिक रूल्स के बारे में…
 
  • नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना, साथ ही गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और फिर नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा।
  • बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना, जोकि पहले 100 से 300 रुपये था।
  • दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर 500 रुपए का जुर्माना, जोकि पहले 100 रुपये था।
  • पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट न होने पर 500 का जुर्माना जोकि पहले 100 रुपये ही थे।
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना, जो कि पहले 500 था।
  • गलत तरीके से, स्पीड में या ख़तरनाक ड्राइविंग करने पर 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, जोकि पहले 1000 रूपए था।
  • ड्राइविंग के वक्त फ़ोन पर बात करने पर 5 हज़ार रुपये का जुर्माना जोकि पहले 1000 रुपए था।
  • गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर 5 हज़ार रुपये देने होंगे, जबकि पहले इसके लिए जुर्माना राशि 1100 रुपए थी।
  • रेड लाइट जंप करने पर पहले जो जुर्माना राशि 100 रुपये से बढ़कर 10 हज़ार रुपए हो चुकी है।
  • वहीं बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर आपको 1 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
  • शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार का जुर्माना भरना होगा।
  •  वहीं एंबुलेंस और दमकल की जैसी इमरजेंसी गाड़ियों को साइड न देने पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना होगा।

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