मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स ने कहा है कि जो डोमैस्टिक फलाइट्स को उडने की लिमिट में ढील दी गई थी उसे थोडा सा और अधिक बढ़ा दिया जाएगा। ज्यादातर स्थल जो बंद हैं उन को अनलाक 2 में भी केंद्र सरकार ने बंद रखने के ही आदेश दिए हैं।
अनलाक 2 में स्कूल, कालेज, धार्मिक स्थल, सिनेमा घर, जिम, ओडिटोरियम, बार, क्लब, स्वीमिंग पूल्स, और मैट्रो सेवाएं भी 31 जुलाई तक बंद ही रहेंगी। मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स ने अनलाक 2 की नई गाइड लाइन्स को जारी कर यह फैसला किया। इसी तरह सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक संस्थाएं भी बंद रहेंगी।

अनलाक 2 की मुख्य गाइडलाइंस
इन स्थानों को खोलने की तिथि का निर्णय अलग से लिया जाएगा।
जुलाई 31 तक कंटेनमैंट जोन्स में सख्त लाकडाउन लागू रहेगा। इन जोन्स को बहुत सावधानीपूर्वक नई गाइड लाइंस का पालन करना होगा ताकि कोरोना वायरस ज्यादा न फैले। इन जोन्स में केवल एसेनशियल यानी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। बाकी कि गैर जरूरी सेवाएं सख्ती से बंद की जाएंगी।
कोरोना वायरस के लगातार बढ़ने के कारण इन स्थानों के खुलने की तिथि अभी नहीं बताई जाएगी। उसे बाद में डिसाइड किया जाएगा।
दुकान व शोरूम्स खुलने के समय में भी वृद्धि की गई है। नाईट कर्फयू अब बहुत ही कम समय के लिए लगेगा। नाईट कर्फयू का समय रात के एक बजे से केवल सुबह के 5 बजे तक ही निर्धारित गया है।
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डोमैस्टिक फ्लाइट्स में भी कुछ लिमिट्स को खोल दिया गया है। उड़ानों में पहले से अधिक छूट दी गई हैं।
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लोगों के आने जाने व नाईट कर्फयू में भी बहुत सी छूटें दी गई हैं। लोग आवाजाही के लिए बसों व ट्रेनों व जहाजों का प्रयोग कर सकते हैं।
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दुकानों में लोगों के जाने की सीमा को भी पहले से अधिक बढा दिया गया है। अब एक दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 से ज्यादा लोग भी जा सकते हैं।
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अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। उसे अगले आदेशों तक बंद ही रखा जाएगा।
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वंदे भारत मिशन में शामिल UAE व USA की मोनोपोली कंपनियों के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं। इन पर भी छूट दी गई है।
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सरकार द्वारा चलाई जाने वाले इंस्टीट्यूशन्स अब खुल सकेंगे। उन से प्रतिबंध हटा दिया गया है।
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लोगों की अंतर्राज्यीय आवा जाही पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नही है। इन के लिए किसी अधिकारी की आज्ञा लेना भी जरूरी नहीं है।
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